यथा शक्ति जमा योजना

जल संसाधन विकास योजना की जांच (यथा शक्ति जमा योजना आईडब्ल्यूआरडीएस)
नदी बेसिन प्रबंधन
ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 नामक संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी और इसने 11 जनवरी, 1982 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसका उद्देश्य ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ तथा नदी के किनारों यथा शक्ति जमा योजना के कटाव को नियंत्रित करने और उससे यथा शक्ति जमा योजना जुडे मामलों में योजना बनाना और उसके एकीकृत उपायों को लागू करना है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के निम्नलिखित मुख्य कार्य है:-
- ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में 'सर्वेक्षण और जांच' करना तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ नियंत्रण, नदी तट के कटाव और जल निकासी में सुधार तथा इससे जुडे मामलों अर्थात् सिंचाई, जल विद्युत, नौवहन और अन्य लाभप्रद प्रयोजनों के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी के जल संसाधनों का विकास और उपयोग करने हेतु मास्टर प्लान तैयार करना।
- बांधों तथा अन्य परियोजनाओं के संबंध में राज्यों के बीच लागत के बंटवारे सहित सर्वेक्षण और जांच तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अनुमान तैयार करना।
- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान में चिन्हित यथा शक्ति जमा योजना अन्य परियोजनाओं और बांधों के चरणबद्ध निर्माण/ कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यक्रम तैयार करना।
- ऐसे बांधों और अन्य परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण हेतु मानकों और विनिर्देशों को अंतिम रूप देना यथा शक्ति जमा योजना और
- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान में चिन्हित बहुउद्देशीय तथा अन्य जल संसाधन परियोजनाओं का निर्माण, संचालन और अनुरक्षण करना। जल संसाधन विकास योजना की जांच (आईडब्ल्यूआरडीएस)
राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998
(2) निदेशक, इन नियमों के अधीन यथा शक्ति जमा योजना उसको प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगा। इस उप नियम के अधीन प्रत्यायोजित किसी भी शक्ति का प्रयोग ऐसे निर्बधनों, परिसीमाओं और शर्तों के अध्यधीन होगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये।
(यथा शक्ति जमा योजना 3) सरकार निदेशक या उसके अधीनस्थ अधिकारियों को ऐसे कृत्य या शक्तियाॅं, यथा शक्ति जमा योजना जो सरकार आवश्यक और समुचित समझे और जो सरकार में निहित है या इन नियमों यथा शक्ति जमा योजना के किसी भी उपबंध के अन्तर्गत नहीं आती है समनुदेशित या प्रत्यायोजित कर सकेगी।
(4) “सरकार” आदेश द्वारा ऐसे नियमों के लिए, जो इन नियमों में उपबंधित नहीं किये गये है, उपबंध कर सकेगी और इन नियमों के अधीन बताये गये नियमों को स्पष्ट कर सकेगी।
4.सरकार की प्रत्याभूति:-
विभाग द्वारा की गयी बीमा संविदा (संविधाओं) के अधीन संदेय फायदों और अन्य राशियों के संदाय सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि में से प्रत्याभूत है।